बिलासपुर, 28 नवंबर। The Hearing : ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा में पदस्थ अभियंता के पदोन्नति आदेश का पालन नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट ने विभागीय सचिव के खिलाफ 50000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ 16 दिसम्बर को होने वाली अगली सुनवाई में उपस्थित होने के लिए आदेश किया है।
जानकारी के अनुसार, ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग में पदस्थ तत्कालीन चीफ इंजीनियर और वर्तमान में इंजीनियर इन चीफ अरविंद कुमार राही ने डीपीसी द्वारा 21 फरवरी 2019 को की गई अनुशंसा पर अमल के लिए राज्य सरकार को कई बार पत्र लिखा था। लेकिन राज्य सरकार के इस पर अमल नहीं किए जाने पर हाई कोर्ट की शरण ली थी।
मामले की सुनवाई (The Hearing) करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पार्टी मानते हुए नोटिस जारी कर उपस्थित रहने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश के बावजूद विभागीय सचिव न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, और न ही किसी अधिवक्ता को अधिकृत किया। जस्टिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए 50 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए 16 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।