रायपुर, 11 जनवरी। प्रदेश में राशन कार्ड समय-सीमा पर नियमित रूप से बनेंगे। कलेक्टर नियमित रूप से राशन कार्ड के लंबित आवेदनों की रिपोर्ट लेंगे। आवेदकों का भौतिक सत्यापन एवं पात्रता की जांच 15 दिनों के भीतर करनी अनिवार्य होगी। राशनकार्ड बनाने के लिए प्राप्त आवेदनों के निराकरण में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो।
हितग्राहियों को समय-सीमा के भीतर राशन कार्ड बनकर मिल जाएं। सीएम भूपेश बघेल ने खाद्य विभाग को पात्र परिवारों एवं आवेदकों को नए राशन कार्ड नियमित रूप से जारी करने को कहा है। सीएम ने बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 एवं छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 का सभी जिलों में कड़ाई से पालन कराने एवं नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रखने रहा है।
खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड बनाने जिला स्तर पर लंबित आवेदनों की कलेक्टर द्वारा नियमित रूप से समीक्षा करने को कहा है। लंबित आवेदनों के भौतिक सत्यापन एवं पात्रता की जांच 15 दिनों में कलेक्टर करेंगे। जांच के बाद पात्रतानुसार राशन कार्ड जारी कर आवेदकों को उपलब्ध कराने लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में तय समय-सीमा के अनुरूप अनिवार्य कराना होगा। बता दें कि राशन कार्ड को लेकर अलग-अलग समय में जिलों में प्रतिबंध होने जैसी शिकायतें मिलती रहती हैं। इसे लेकर अब सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि राशन कार्ड बनेंगे और बाकायदा जिलों में कलेक्टर इसकी निगरानी करते रहेंगे, जिससे शिकायत की स्थिति न बने।