1 मार्च को होगा नगर पालिक निगम बीरगांव के लिए निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन, दावा-आपत्ति 9 मार्च तक

रायपुर, 30 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन- 2021 के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत 1 मार्च 2021 को नगर पालिक निगम बीरगांव के लिए निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा, जिस पर दावा – आपत्ति 9 मार्च 2021 तक निर्धारित केंद्रों में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की जा सकती है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डाॅ. एस. भारतीदासन ने बताया कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम छूट जाने या अन्य वार्ड से स्थानांतरण के लिए प्ररूप क में, संशोधन के लिए प्ररूप ख में तथा किसी व्यक्ति के नाम के विलोपन हेतु प्ररूप ग में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

कलेक्टर ने सभी नागरिकों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया है कि निर्वाचन नियमों में राज्य शासन द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप नगरीय निकाय अंतर्गत शामिल संबंधित विधान सभा क्षेत्र व भाग संख्या की मतदाता सूची में नाम होने पर ही नगरीय निकाय की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति नगरीय निकाय बीरगाँव की सीमा अंतर्गत सामान्य रूप से निवास करते हों तथा उनका नाम संबंधित विधानसभा क्षेत्र/भाग की मतदाता सूची मे शामिल नहीं हो तो वह तहसील कार्यालय रायपुर में अथवा www.nvsp.in के माध्यम से ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप 06 में नियमानुसार आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि दावा – आपत्ति के प्रपत्र क, ख एवं ग में राज्य शासन द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप यदि प्रारंभिक प्रकाशन में किसी मतदाता का नाम छूट गया हो या गलत वार्ड में चला गया हो, तो वह मतदाता एपिक नंबर के साथ ही दावा -आपत्ति कर सकते हैं। सरल शब्दों में किसी व्यक्ति द्वारा दावा आपत्ति तभी किया जा सकेगा जब उनका नाम नगरीय निकाय अंतर्गत संबंधित विधानसभा क्षेत्र/भाग संख्या की मतदाता सूची में शामिल हो और एपिक नंबर का उल्लेख उनके द्वारा प्रपत्र में किया गया हो।

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