अवैध रेत उत्खनन मामले में जेसीबी ऑपरेटर को 3 साल की सजा, 26 हजार रुपये जुर्माना

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन के मामले में अदालत ने जेसीबी ऑपरेटर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध ऑपरेटर पर कुल 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

जिला प्रशासन के अनुसार, कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर 15 जून 2025 से जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 66 मामलों में अलग-अलग थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

इसी अभियान के तहत 17 जून 2025 को नगोई घाट स्थित अरपा नदी में बिना अनुमति रेत की खुदाई का मामला सामने आया था। यहां जेसीबी मशीन क्रमांक CG 11 AB 3246 से उत्खनन किया जा रहा था। इस मामले में करगीरोड कोटा के डाकबंगला निवासी अनिल कुमार गौलिया के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।

दो कानूनों के तहत सजा और जुर्माना

विशेष न्यायालय ने अनिल कुमार गौलिया को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), सहपठित धारा 3(5) के तहत तीन साल के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की संबंधित धाराओं के तहत 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

जिला प्रशासन अवैध खनन और खनिजों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहा है।