सुप्रीम Court ने बिहार में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई मतदाता सूचियों की ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ यानी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा कि केवल इस आधार पर इस प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता कि यह सामान्य वोटर लिस्ट रिवीजन से अलग तरीके से की जा रही है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि SIR प्रक्रिया को ‘अल्ट्रा वायर्स’ यानी गैर-कानूनी करार देना उचित नहीं होगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार प्राप्त है।