बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग के चिकित्सक डॉ. दुष्यंत खोसला को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी जिला बदर आदेश और गृह विभाग द्वारा अपील खारिज करने के फैसले को निरस्त कर दिया है। अदालत ने माना कि पूरी कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई, इसलिए यह आदेश टिक नहीं सकता।जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल और जस्टिस नरेश चंद्रवंशी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।