नारायणपुर। राज्य सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर प्रदेश में संचालित होने वाले बार, रेस्टोरेंट व शराब दुकानों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार इसे 7 अप्रैल तक बंद रखना तय हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षागत कारणों, भीड़-भाड़ बढऩे और नियमों का उल्लंघन न हो इसलिए आबकारी विभाग ने आज यह संशोधित आदेश जारी कर दिया है। निर्देशानुसार कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने जिले की शराब दुकान को 14 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिये हैं।