रायपुर, 18 अप्रैल। Jansunvai : राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की।
आज प्रस्तुत प्रकरण (Jansunvai) में अनावेदक पति ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि उसका आवेदिका से तलाक नहीं हुआ है। दूसरी औरत से मंदिर में उसकी माता-पिता की उपस्थिति में हिन्दू रीति रिवाज से शादी किया है।
पति ने स्वतः आयोग के समक्ष स्वीकार करते हुये कहा कि तीन वर्ष से दूसरी औरत से अवैध संबंध होने के कारण सामाजिक अपमान को समाप्त करने के लिये उससे दूसरा विवाह किया हूं। पति एलआईसी ऑफिस में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत है तथा मासिक वेतन लगभग 1 लाख 50 हजार रूपये है।
पति ने बताया कि वेतन से आवेदिका पत्नी को जीवन-यापन एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर रहा हूं। पति-पत्नी के दो बालिग बच्चे हैं पुत्र 18 वर्ष एवं पुत्री 21 वर्ष है। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जिम्मेदारियां आवेदिका पत्नी पर आ गई है। वर्तमान में आवेदिका 20 दिनों से अपने मायके में निवास कर रही है। आवेदिका का कहना है कि तीन वर्षों से पति और दूसरी औरत के द्वारा मुझे एवं मेरे बच्चों को फोन पर धमकी देकर प्रताड़ित करते रहते हैं।
आज की सुनवाई में अनावेदिका दूसरी औरत अनुपस्थित है ऐसी दशा में यह प्रकरण आगामी सुनवाई में रखा गया। साथ ही आयोग द्वारा दूसरी औरत को आगामी सुनवाई में साथ में लेकर उपस्थित होने अनावेदक पति को निर्देशित किया गया।
वहीं आयोग की अध्यक्ष (Jansunvai) डॉ. किरणमयी नायक ने कहा कि पहली पत्नी रहते दूसरा विवाह अवैधानिक, पति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सकती है। गौरतलब है कि आज जनसुनवाई में 20 प्रकरण रखे गए थे जिसमें 2 प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया शेष अन्य प्रकरण को आगामी सुनवाई में रखा गया।