बहस की बजाय इलाज में समय लगाओ… रामदेव के खिलाफ DMA की अर्जी पर बोला हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 3 जून। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर मुकदमे के आधार पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव के नोटिस भेजा है। अदालत ने कहा हालांकि डॉक्टरों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें रामदेव को प्रत्यक्ष या ्अप्रत्यक्ष रूप से आपत्तिजनक बयान देने या सामग्र प्रकाशित करने से रोकनी की मांग की गई थी। डॉक्टरों के निकाय ने बाबा रामदेव पर उनके बयान के लिए एक रुपए का सांकेतिक नुकसान और बिना शर्त माफी की भी मांग की थी। कोर्ट ने डॉक्टरों के निकाय को मुकदमे की जगह याचिका दाखिल करने के लिए कहा है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में काफी गर्मागर्म बहस हुई। अदालत ने डीएमए से कहा: “आप लोगों को अदालत का समय बर्बाद करने के बजाय महामारी का इलाज खोजने पर समय बिताना चाहिए।”