कांकेर: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ताड़ोकी थाना क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने 34 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी उसकी मां की गैरमौजूदगी में घर में घुसकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था।
पुलिस के मुताबिक, महिला ने 17 अक्टूबर 2026 को ताड़ोकी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
महिला ने शिकायत में क्या कहा?
पीड़िता के अनुसार, ग्राम ताड़ोकी निवासी जितेन्द्र साहू ने मोबाइल के जरिए उससे संपर्क किया था। महिला ने आरोप लगाया कि 25 नवंबर 2025 को उसकी मां सामान लेने भानुप्रतापपुर गई थी। इसी दौरान आरोपी कथित तौर पर घर में घुसा और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी उसकी मां की गैरमौजूदगी में उसके साथ जबरदस्ती करता रहा। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़िता के मुताबिक, धमकी के कारण वह लंबे समय तक भयभीत रही।
BNS की धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 12/2026 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 64(2) और 351(2) के तहत अपराध कायम किया गया।
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के गांव में मौजूद होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने ग्राम ताड़ोकी स्थित उसके घर पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया।
19 अक्टूबर को गिरफ्तारी, न्यायालय में पेश
पुलिस के अनुसार, आरोपी जितेन्द्र साहू (34), पिता मुरली प्रसाद साहू, निवासी ग्राम ताड़ोकी को 19 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे भानुप्रतापपुर न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपराध, धमकी या उत्पीड़न से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी बिना डर के पुलिस को दें, ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।
नोट: मामले में लगाए गए आरोप पुलिस शिकायत पर आधारित हैं। आरोपी के दोषी होने का फैसला न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर होगा।