बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले एक शिक्षिका को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जस्टिस बीडी गुरु की एकल पीठ ने निर्देश दिया कि शिक्षिका मीना सिंह को 30 जून 2026 की सुबह 11 बजे तक उनके पदोन्नत पद पर नए विद्यालय में हर हाल में जॉइनिंग कराई जाए। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन के अधिवक्ता को सोमवार दोपहर 2:15 बजे तक यह आदेश संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए।