बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए बिना भूमि अधिग्रहण और मुआवजा दिए किसान की जमीन उपयोग किए जाने के आरोपों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जस्टिस एके प्रसाद की एकलपीठ ने बिलासपुर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि राजस्व अधिकारियों की विशेष टीम गठित कर 30 दिनों के भीतर विवादित भूमि का दोबारा सीमांकन कराया जाए।