रेल यात्रियों के लिए नए नियम लागू: बिना टिकट से लेकर धूम्रपान तक, अब देना होगा कई गुना ज्यादा जुर्माना

रायपुर। भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। अब छोटी-छोटी लापरवाहियां भी यात्रियों की जेब पर भारी पड़ेंगी। नए प्रावधानों के तहत कई मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ाकर 500 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक कर दी गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ‘जनविश्वास अधिनियम-2026’ 20 जून से प्रभावी हो गया है।

रेलवे बोर्ड ने जारी किए निर्देश

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सहित सभी जोनों को नए नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर (पैसेंजर मार्केटिंग) शिवेंद्र शुक्ला ने प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को पत्र भेजकर संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। यदि कोई यात्री मौके पर जुर्माना नहीं भरता है, तो मामला अदालत तक जाएगा, जहां आर्थिक दंड के साथ जेल की सजा भी हो सकती है।

महिला सुरक्षा और स्टेशन व्यवस्था पर विशेष फोकस

नए अधिनियम के तहत रेलवे का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करना और रेलवे स्टेशन परिसर को अतिक्रमण, अव्यवस्था तथा अवैध गतिविधियों से मुक्त रखना है। इसके लिए विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई को और कड़ा बनाया गया है।

इन नियमों के उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

  • बिना टिकट या अनधिकृत टिकट पर यात्रा (धारा 137): अब किराये के साथ उसके बराबर अतिरिक्त शुल्क और न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना देना होगा। पहले यह राशि 250 रुपये थी।
  • दूसरे के टिकट पर यात्रा (धारा 142): टिकट जब्त किया जाएगा और किराये के बराबर अतिरिक्त शुल्क के साथ कम से कम 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
  • बिना लाइसेंस सामान बेचना, फेरी लगाना या भीख मांगना (धारा 144): अब 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं भरने पर अदालत में पेशी, 5,000 रुपये तक जुर्माना या तीन महीने तक की सजा हो सकती है। बार-बार नियम तोड़ने पर एक वर्ष तक की कैद का प्रावधान है।

महिला कोच, धूम्रपान और नशे में उपद्रव पर भी कड़ी कार्रवाई

  • नशे की हालत में अभद्र व्यवहार या उपद्रव (धारा 145): अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना, टिकट जब्त कर यात्री को ट्रेन से उतारा जा सकता है।
  • रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश (धारा 147): 500 रुपये की पेनाल्टी।
  • महिला आरक्षित कोच में पुरुष का प्रवेश (धारा 162): 2,500 रुपये का जुर्माना और तत्काल कार्रवाई।
  • प्रतिबंधित या खतरनाक सामान ले जाना (धारा 165): सीधे 10,000 रुपये तक का जुर्माना, साथ ही रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई भी करनी होगी।
  • ट्रेन या रेलवे परिसर में धूम्रपान (धारा 167): पहले 100 रुपये का जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर अब 2,000 रुपये कर दिया गया है।

यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान सभी नियमों का पालन करें, ताकि अनावश्यक जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। नए प्रावधानों का उद्देश्य सुरक्षित, व्यवस्थित और अनुशासित रेल यात्रा सुनिश्चित करना है।