छत्तीसगढ़ : सरकार ने व्यापारियों, दुकानदारों और विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बड़ी सुविधा देते हुए पंजीयन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और समयबद्ध बना दिया है। श्रम विभाग द्वारा 3 जून 2026 को जारी अधिसूचना के तहत छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों का उद्देश्य कारोबारियों को तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना तथा विभागीय प्रक्रियाओं को आसान बनाना है।