बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूलों में शिक्षिकाओं की पोस्टिंग और तार्किककरण नीति से जुड़े मामलों पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निर्णय लेना होगा। हालांकि अंतिम फैसला उपलब्ध रिक्त पदों और सरकार की तार्किककरण नीति के आधार पर ही किया जाएगा।