बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड में पदस्थ एलबी संवर्ग के सात शिक्षकों और व्याख्याताओं को क्रमोन्नत वेतनमान मामले में बड़ा झटका दिया है। न्यायमूर्ति बीडी गुरु की एकल पीठ ने राज्य शासन के वर्ष 2017 के परिपत्र के आधार पर दायर सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस कानूनी मुद्दे पर हाईकोर्ट पहले ही स्पष्ट निर्णय दे चुका है, इसलिए इन याचिकाओं में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता।